दिल्ली पुलिस ने अपने लेख या महत्वपूर्ण दस्तावेज खोने वाले लोगों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
मोटर वाहन चोरी के मामलों की प्राथमिकी दिल्ली पुलिस के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है।
शिकायत मोबाइल या वेब के माध्यम से किसी भी समय कहीं भी पुलिस थानों में जाए बिना दर्ज की जा सकती है क्योंकि ई-पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र पूरे दिल्ली के एनसीटी पर होगा।
मोटर वाहन चोरी के मामले दर्ज करने के लिए अपराध शाखा के तहत एक ई-पुलिस स्टेशन बनाया गया है।
– -Aadhaar Card – -Driving Licence – -Passport – -Pan Card – -Wallet / Purse – -Important documents like school or college mark sheets or Degrees
– दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। – लिंक पर क्लिक करके आप Police Report of Article/Document Lost in Delhi पेज पर आ जाएंगे।
– यहाँ एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म के टाइटल में “Police Report of Article/Document Lost in Delhi” लिखा हुआ होता है।
Online FIR Lodge होने बाद आपको LR (Lost Report) Number प्रदान किया जाता है। लॉस्ट रिपोर्ट नंबर को संभाल कर रखें। LR Numberआपके कंप्लेंट की PDF file पर भी होता है। ये एक unique number होता है।