IRCTC Cancellation and Refund Rules : ट्रेन टिकट कैंसल और रिफंड के नियम

अगर आप भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं, तो आपको IRCTC Cancellation and Refund Rules की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या आपको पता है भारतीय रेलवे से करीब 2.3 करोड़ यात्री दैनिक यात्रा करते हैं। जिसमे करीब 15 लाख लोग रोजना आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं।
कई बार ऐसा होता है की अचानक हमें अपना टिकट कैंसल करना पड़े। या हो सकता है आप ट्रेन ही कैंसल कर दी गई हो। इन दोनों परिस्थिति में आप कैंसिल ट्रैन टिकट के रिफंड के हकदार हैं।
इस पोस्ट में IRCTC Cancellation and Refund Rules की जानकारी आपको मिलेगी।
जब आप एक आरक्षित ट्रेन टिकट रद्द करते हैं, तो आप आरक्षण के समय टिकट के लिए भुगतान की गई राशि का पूर्ण या आंशिक धनवापसी पाने के हकदार होते हैं।
आईआरसीटीसी के माध्यम से बुक किए गए काउंटर टिकट और ई-टिकट के लिए रिफंड प्रक्रिया अलग है। इसके अलावा, धनवापसी राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भी भिन्न होती है – यानी, चाहे आप एक कन्फर्म्ड, आरएसी, तत्काल या प्रतीक्षा सूची वाली टिकट को रद्द कर रहे हों – और साथ ही, आप इसे रद्द करने का समय चुनते हैं।
ट्रेन टिकटों के लिए धनवापसी प्रक्रिया कुछ नियमों और नीतियों द्वारा नियंत्रित होती है। यहां भारतीय रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण रिफंड नियमों का ओवरव्यू दिया गया है।
ये भी पढ़ें : कैंसिल ट्रेन टिकट का ऑनलाइन रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
आईआरसीटीसी वेबसाइट / मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए गए ई-टिकट के लिए रिफंड नियम
आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के अनुसार, आप ऑनलाइन बुक किए गए ई-टिकटों को ऑनलाइन रद्द करके आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म (वेबसाइट या मोबाइल ऐप) के माध्यम से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल लागू कैंसलेशन चार्ज काट लिया जाएगा और रिफंड उस खाते में की जाएगी जिसके माध्यम से आपने पेमेंट किया था।
काउंटर टिकट के लिए रेलवे रिफंड नियम
यदि आप पीआरएस काउंटर के माध्यम से टिकट रद्द करते हैं: पीआरएस काउंटर के माध्यम से रद्द किए गए काउंटर टिकटों के लिए रिफंड काउंटर से ही लिया जा सकता है। जिसमें cancellation fees काट लिया जाता है।
यदि आप आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन टिकट रद्द करते हैं: काउंटर टिकट के ऑनलाइन रद्द होने की स्थिति में, आप उस स्टेशन पर जहां से आपको ट्रेन में चढ़ना था या पीआरएस के पड़ोसी सेटेलाइट लोकेशन में से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं। रिफंड लेने के लिए आपको अपना मूल टिकट सरेंडर करना होगा।
चार्ट तैयार करने से पहले कन्फर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी रिफंड नियम
कन्फर्म टिकट के लिए रिफंड राशि, चाहे ई-टिकट हो या काउंटर टिकट, की गणना इस आधार पर की जाती है कि आप ट्रेन के प्रस्थान के संबंध में टिकट को कब रद्द करना चाहते हैं। कन्फर्म टिकट के लिए भारतीय रेलवे की रिफंड नीतियां इस प्रकार हैं:
यात्रा शुरू होने से 48 घंटे पहले: न्यूनतम फ्लैट रद्दीकरण शुल्क की कटौती के बाद धनवापसी
Cancellation fee | Passenger Class |
₹240 + जीएसटी | एसी प्रथम श्रेणी या कार्यकारी वर्ग के लिए |
₹200 + जीएसटी | एसी 2-टियर या प्रथम श्रेणी के लिए |
₹ 180 + जीएसटी | एसी 3-टियर, एसी चेयर कार, या एसी 3-इकोनॉमी के लिए |
₹ 120 + जीएसटी | स्लीपर क्लास के लिए |
₹ 60 + जीएसटी | द्वितीय श्रेणी के लिए |
- 48 hours to 12 hours: Minimum flat cancellation charges के अधीन मूल किराए के 25% की कटौती के बाद धनवापसी
- 12 hours and up to 4 hours: Minimum flat cancellation charges के अधीन मूल किराए के 50% की कटौती के बाद धनवापसी
- ट्रेन छूटने के बाद: कोई धनवापसी नहीं
धनवापसी नियम
यात्रियों की सुविधा के लिए, भारतीय रेलवे ने ग्राहक-अनुकूल रिफंड नियम तैयार किए हैं। अधिकतम लाभ और रद्दीकरण शुल्क को बचाने के लिए, यात्रियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने टिकट रद्द कर दें, इससे अन्य आरएसी/प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को भी कन्फर्म सीट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। धनवापसी नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है
टिकट का प्रकार | टिकट रद्द करने की समय सीमा | प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज |
Unreserved Tickets | i) टिकट जारी होने के तीन घंटे के भीतर टिकट रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ii) अग्रिम रूप से जारी टिकट के मामले में, टिकट यात्रा के दिन से पहले दिन के 24.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाता है। | ₹15/- |
Untraveled Reserved Tickets | ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक समय पहले। | ₹120/- एसी प्रथम श्रेणी/कार्यकारी श्रेणी
|
Untraveled Reserved Tickets | ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 6 घंटे के भीतर और ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान के 2 घंटे बाद तक दूरी पर ध्यान दिए बिना | भुगतान किए गए किराए का 50% (न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क के अधीन) |
Untraveled Reserved Tickets | ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 6 घंटे पहले तक | भुगतान किए गए किराए का 25% (न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क के अधीन) |
Untraveled Wait Listed / RAC Tickets | ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान के 3 घंटे बाद तक दूरी पर ध्यान दिए बिना | ₹30/ |
Multiple Journey Tickets | यात्रा के पहले चरण की आरक्षण स्थिति के अनुसार आरक्षित टिकटों और RAC/WL टिकटों के लिए लागू समय सीमा। ए। अगर यात्रा के पहले लैप की पुष्टि हो जाती है बी यदि यात्रा का पहला चरण RAC/WL है | ए। Cancellation Charge पूरी यात्रा के लिए आरक्षित टिकटों पर लागू रद्दीकरण के समय के आधार पर लगाया जाएगा। बी 30/- पूरी यात्रा के लिए वसूल किया जाएगा |
राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी ट्रेनों के अलावा अन्य ट्रेनों के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त आरक्षित टिकट। | स्टेशन पर कोई रिफंड नहीं। यात्रा समाप्ति स्टेशन पर केवल टीडीआर जारी किया जाएगा। | यात्रा किए गए हिस्से का किराया काटने के बाद रिफंड दिया जाएगा। |
राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी ट्रेनों के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त आरक्षित टिकट | कोई रिफंड नहीं, चूंकि इन ट्रेनों में ब्रेक ऑफ जर्नी की अनुमति नहीं है। |
चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के लिए रेलवे रिफंड नियम
- चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट का रिफंड पाने के लिए (अर्थात यात्रा शुरू होने के 4 घंटे के भीतर), आपको एक टीडीआर (टिकट जमा रसीद) दाखिल करनी होगी।
- यदि कोई रद्दीकरण नहीं किया जाता है या ट्रेन के स्टेशन से निकलने के 4 घंटे पहले तक टीडीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो कन्फर्म टिकट के लिए रिफंड लागू नहीं होता है।
- टीडीआर के माध्यम से दाखिल टिकट किराए की वापसी में कम से कम 60 दिन या उससे अधिक समय लगेगा।
आरएसी टिकटों के आईआरसीटीसी रिफंड नियम
यदि आप ट्रेन के स्टेशन से प्रस्थान करने के 30 मिनट पहले तक रद्द करते हैं, तो आप अपने आरएसी टिकटों के लिए रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। रिफंड प्रति यात्री ₹ 60 + जीएसटी के रद्दीकरण शुल्क के अधीन है।
चार्ट बनने के बाद अपने आरएसी टिकट का रिफंड पाने के लिए, आपको ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टीडीआर दाखिल करना होगा।
यदि आप अपना आरएसी टिकट रद्द नहीं करते हैं या इस निर्धारित समय सीमा के भीतर टीडीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगी।
यदि आपके पास आरएसी टिकट है जो रद्दीकरण के समय कन्फर्म है, तो कन्फर्म टिकट के लिए रिफंड नियम लागू होंगे।
वेटिंग लिस्ट टिकटों के आईआरसीटीसी रिफंड नियम
यदि आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी Waitlisted e-Tickets रद्द करते हैं, तो आपको प्रति यात्री ₹ 60 + जीएसटी का रद्दीकरण शुल्क काटने के बाद धनवापसी मिलेगी।
आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के अनुसार, यदि आपके पास एक प्रतीक्षा सूची वाला ई-टिकट (जीएनडब्ल्यूएल, आरएलडब्ल्यूएल, या पीक्यूडब्ल्यूएल) है और चार्ट बनने के बाद भी इसकी स्थिति समान रहती है, तो आईआरसीटीसी द्वारा लागू शुल्क में कटौती के बाद आपको किराया स्वचालित रूप से वापस कर दिया जाएगा।
प्रतीक्षा सूची वाले काउंटर टिकटों के मामले में, आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक पीआरएस काउंटर या आईआरसीटीसी वेबसाइट पर इसे रद्द करवा सकते हैं और काउंटर से धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपके पास एक प्रतीक्षा सूची वाला टिकट है जो रद्दीकरण के समय कन्फर्म हो गया है, तो कन्फर्म टिकट के लिए धनवापसी नियम लागू होंगे।
तत्काल टिकट कैंसिल करने के लिए रेलवे रिफंड नियम
यदि आप अपने कन्फर्म तत्काल टिकट को रद्द करते हैं तो कोई रिफंड नहीं दी जाती है।
प्रतीक्षा सूची वाले तत्काल टिकटों के मामले में, आप भारतीय रेलवे के वेटलिस्टेड या आरएसी रिफंड नियमों के अनुसार धनवापसी के हकदार हैं। राशि से लागू clerkage charges की कटौती के बाद धनवापसी दी जाएगी।
कृपया ध्यान दें कि यदि आप निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में इसे रद्द करते हैं तो आपको अपने कन्फर्म तत्काल टिकटों का पूरा रिफंड दिया जाएगा:
- जिस स्टेशन पर आपकी यात्रा शुरू होनी है, उस स्टेशन पर ट्रेन 3 घंटे से अधिक की देरी से चलती है।
- ट्रेन एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार है जिसे आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं।
- ट्रेन एक परिवर्तित मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार है और आपका एक या दोनों स्रोत और गंतव्य स्टेशन उस मार्ग पर नहीं आते हैं।
- जिस कोच में आपकी तत्काल सीट आवंटित की गई है वह ट्रेन से जुड़ी नहीं है और आपको उसी कक्षा में सीट प्रदान नहीं की गई है।
- आपको निचली श्रेणी में एक सीट प्रदान की जाती है जिसमें आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं।
हालांकि, यदि आप निम्न श्रेणी में यात्रा करते हैं, तो आपको टिकट की कीमत और तत्काल शुल्क, यदि लागू हो, में अंतर का रिफंड प्रदान किया जाएगा।
प्रीमियम तत्काल टिकट रद्द करने के रेलवे रिफंड नियम
आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के अनुसार, यदि आप अपने कन्फर्म प्रीमियम तत्काल टिकट को रद्द करते हैं तो आप किसी भी रिफंड के हकदार नहीं हैं।
पीटी कोटे के तहत आप आरएसी या वेटिंग लिस्टेड टिकट बुक नहीं कर सकते।
आपको अपने कन्फर्म प्रीमियम तत्काल टिकटों का पूरा रिफंड उन्हीं 5 परिस्थितियों में मिलेगा, जिनका उल्लेख तत्काल रिफंड नियमों में किया गया है।
आंशिक रूप से कन्फर्म पार्टी या फैमिली टिकट के लिए आईआरसीटीसी रिफंड नियम
मान लीजिए कि आपके पास परिवार ई-टिकट या पार्टी ई-टिकट है जिसमें कुछ सीटों की पुष्टि की गई है जबकि कुछ अन्य प्रतीक्षा सूची या आरएसी पर हैं।
इस मामले में, यहां तक कि कन्फर्म किए गए यात्रियों को भी रिफंड मिल सकता है यदि वे यात्रा नहीं करना चुनते हैं, जो लागू रद्दीकरण शुल्क के अधीन है।
इसके अलावा, धनवापसी का लाभ उठाने के लिए, आपको टिकट को ऑनलाइन रद्द करना होगा या स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के कम से कम 30 मिनट पहले ऑनलाइन टीडीआर फाइल करनी होगी। ये रिफंड नियम सामान्य कोटा और तत्काल कोटा ई-टिकट दोनों के लिए लागू हैं।
उसी परिदृश्य में, यदि आपके पास ई-टिकट के बजाय काउंटर टिकट है, तो आप ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना काउंटर टिकट सरेंडर करके धनवापसी का दावा कर सकते हैं।
उसी परिदृश्य में, यदि ई-टिकट पर कन्फर्म यात्री यात्रा करने का निर्णय लेते हैं, जबकि आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों ने यात्रा नहीं करने का फैसला किया है, तो आपको रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ से यह बताते हुए एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।
आप इस प्रमाणपत्र के आधार पर धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि आप ट्रेन के अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के 72 घंटों के भीतर ऑनलाइन टीडीआर दर्ज करें। आपको सर्टिफिकेट डाक से भी आईआरसीटीसी को भेजना होगा।
कैंसिल ट्रेनों के लिए आईआरसीटीसी रिफंड नियम
ई-टिकट: यदि आपकी ट्रेन किसी भी कारण से रद्द हो जाती है, तो आप अपने ई-टिकट किराए की पूरी वापसी के हकदार हैं, चाहे आपने कन्फर्म, प्रतीक्षा सूची या आरएसी टिकट लिया हो। ई-टिकट वाले यात्रियों को रिफंड उस खाते में जमा किया जाएगा जिसका इस्तेमाल उन्होंने बुकिंग के लिए किया था। ऐसे मामलों में आपको अपना ई-टिकट रद्द करने या टीडीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टिकट अपने आप रद्द हो जाएगा।
काउंटर टिकट: यदि आपके पास काउंटर टिकट है, तो आप पीआरएस काउंटर से अपना धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 72 घंटे के भीतर किसी भी पीआरएस काउंटर पर अपना टिकट रद्द करना होगा।
डायवर्ट की गई ट्रेनों के लिए आईआरसीटीसी रिफंड नियम
यदि आपकी ट्रेन को उसके निर्दिष्ट मार्ग से डायवर्ट किया गया है और आप नए मार्ग से यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने टिकट किराए का पूरा धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए आपको उस स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान समय के 72 घंटे तक का टीडीआर दाखिल करना होगा, जहां आप सवार होने वाले हैं।
3 घंटे से अधिक समय से देरी से चलने वाली ट्रेन के लिए आईआरसीटीसी रिफंड नियम
यदि ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से आती है, तो आप अपने ई-टिकट का पूरा धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पूरा रिफंड सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान समय से पहले ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना सुनिश्चित करें।
काउंटर टिकट वाले यात्री उस स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों को टिकट सौंप सकते हैं जहां से आपकी यात्रा शुरू होनी थी और काउंटर से पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान के बाद रद्द करते हैं, अपने टिकट सरेंडर करते हैं या टीडीआर दाखिल करते हैं तो कोई धनवापसी स्वीकार्य नहीं है।
खोए या गुम हुए टिकट के लिए आईआरसीटीसी रिफंड नियम
भारतीय रेलवे यात्रियों द्वारा खोए या गुम हुए टिकटों के लिए रिफंड की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, यात्री डुप्लीकेट टिकट जारी करने का विकल्प चुन सकते हैं और अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं।
आईआरसीटीसी रिफंड नियम जब रेलवे अकोमोडेशन प्रदान करने में विफल रहता है
यदि आपके पास एक आरक्षित टिकट है और रेल प्रशासन आपको सीट/बर्थ प्रदान करने में विफल रहता है, तो आप बिना किसी रद्दीकरण/क्लर्केज शुल्क कटौती के पूर्ण धन-वापसी के हकदार हैं। धनवापसी प्राप्त करने के लिए, आपको ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान के 3 घंटे के भीतर टिकट सरेंडर करना होगा।
अनारक्षित टिकटों के लिए आईआरसीटीसी रिफंड नियम
यदि आपके पास एक अनारक्षित टिकट है और आप इसे रद्द करना चाहते हैं, तो आप टिकट जारी होने के 3 घंटे के भीतर स्टेशन मास्टर को टिकट प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रति यात्री ₹ 30 के लिपिक शुल्क के अधीन धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपका अनारक्षित टिकट अग्रिम रूप से जारी किया गया है, तो आप यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले तक स्टेशन मास्टर को इसे प्रस्तुत करके धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं। लिपिक प्रभार यथावत रहेगा।
एसी खराब होने पर आईआरसीटीसी रिफंड नियम
यदि आप एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं और भारतीय रेलवे आपकी यात्रा के एक हिस्से के लिए आपको एसी सुविधा प्रदान करने में विफल रहता है, तो आपको यात्रा के उस विशिष्ट हिस्से के लिए धनवापसी मिल जाएगी। ऐसे मामलों में वापसी की राशि इस प्रकार होगी:
1 एसी के लिए – 1 एसी के किराए और प्रथम श्रेणी के किराए के बीच का अंतर
2 एसी/3 एसी – मेल और एक्सप्रेस में 2 एसी/3 एसी किराए और स्लीपर क्लास के किराए के बीच का अंतर
एसी चेयर कार – मेल और एक्सप्रेस में एसी चेयर कार के किराए और द्वितीय श्रेणी के किराए के बीच का अंतर
एग्जीक्यूटिव क्लास – एक्ज़ीक्यूटिव क्लास के किराए और मेल और एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के किराए के बीच का अंतर
ऐसे मामलों में, आपको टिकटिंग स्टाफ द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
ई-टिकट वाले यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने के 20 घंटे के भीतर ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करना होगा और डाक द्वारा आईआरसीटीसी को प्रमाण पत्र भी भेजना होगा।
काउंटर टिकट वाले यात्रियों को केवल डाक द्वारा आईआरसीटीसी को प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता है।
आईआरसीटीसी रिफंड नियम अगर आपको लोअर क्लास में यात्रा करनी पड़ी
मान लीजिए कि आपके पास एक उच्च यात्रा श्रेणी (उदाहरण: 1 एसी) के लिए टिकट है और आवास की अनुपलब्धता के कारण आपको निचली श्रेणी (3 एसी) में यात्रा करने के लिए कहा गया था, तो आप धनवापसी के रूप में दो वर्गों के बीच के अंतर का दावा कर सकते हैं।
ऐसे में टिकटिंग स्टाफ आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। रिफंड पाने के लिए, ई-टिकट वाले यात्रियों को प्रमाण पत्र जारी होने के दो दिनों के भीतर ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करना होगा। उन्हें डाक द्वारा आईआरसीटीसी को प्रमाण पत्र भी भेजना होगा।
काउंटर टिकट वाले यात्रियों को डाक द्वारा आईआरसीटीसी को प्रमाण पत्र भेजना चाहिए।
असफल लेनदेन के लिए आईआरसीटीसी रिफंड
आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-टिकट बुकिंग के दौरान, यदि राशि आपके खाते से डेबिट हो जाती है।
लेकिन आपको कोई टिकट जारी नहीं किया गया है, तो पूरी राशि (बैंक/कार्ड के लिए लेनदेन शुल्क को छोड़कर) आपको वापस कर दी जाएगी।
IRCTC Cancellation and Refund Rules से जुड़े प्रश्न
आईआरसीटीसी कैंसलेशन शुल्क:
एसी फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये, एसी 2 टियर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपये। कैंसिलेशन चार्ज प्रति यात्री है।
यदि यात्री ने बुक किए गए टिकट पर यात्रा नहीं की है, तो टिकट रद्द नहीं होने या ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं करने पर किराए का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। कन्फर्म तत्काल टिकट के मामले में कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में, रेलवे रिफंड की अनुमति देता है और ग्राहक को आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से टीसीएस दाखिल करना होता है
आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के अनुसार, आप ऑनलाइन बुक किए गए ई-टिकटों को ऑनलाइन रद्द करके आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म (वेबसाइट या मोबाइल ऐप) के माध्यम से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। लागू रद्दीकरण शुल्क राशि से काट लिया जाएगा और धनवापसी उस खाते में की जाएगी जिसके माध्यम से आपने भुगतान किया था।
हां, आप 1 यात्री के लिए टिकट रद्द कर सकते हैं लेकिन टिकट के लिए रद्दीकरण शुल्क लागू हैं।
आप यात्रा न करने के कारणों का हवाला देते हुए मौजूदा नियमों के अनुसार टीडीआर (टिकट जमा रसीद) दाखिल करके रेलवे से धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि चार्ट तैयार किया गया है, आप टिकट रद्द नहीं कर सकते हैं, आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के एक घंटे के भीतर ही टीडीआर दाखिल कर सकते हैं।
आंशिक रद्दीकरण के मामले में, यात्री को अपनी यात्रा जारी रखने वाले यात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची (ईआरएस) का एक नया प्रिंटआउट प्राप्त करना चाहिए। यात्री के नाम से पहले चेक बॉक्स को चुनें और ‘कैंसिल टिकट’ विकल्प पर क्लिक करें। पुष्टिकरण पॉप अप प्रदर्शित किया जाएगा।
IRCTC Cancellation and Refund Rules की सभी जानकारी यहाँ है। पोस्ट को शेयर कीजिये ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके।
Hello bhai! Train ticket cancel karne ke bare me aap ne bht acha post likha hai. Very helpful
Thankyou isi tarah visit karte rahein. Humara hoshla badhate rahein.