GST क्या है? GST ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

GST क्या है? GST ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

GST Full Form is Goods and Services Tax (English)

जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(हिंदी). मतलब सामान और सर्विस पर लगने वाला टैक्स. गुड्स मतलब कार, टीवी, ब्रेड, कपड़े आदि. सर्विसेज मतलब मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग, हवाई यात्रा, मूवीज आदि

1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरी देश में आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। जीएसटी क्या है? जीएसटी कितने प्रकार के हैं? जीएसटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करेंगे ये सभी जानकारी आपको यहां मिलेगी। जीएसटी जिसक मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम सब जानते हैं की देश में जीएसटी से पहले कई तरह तरह के कर देने होते थे।जिसको खतम कर के एक टैक्स सिस्टम लाया गया है जिसका नाम है जीएसटी।

GST Kya Hai?

इंडिया में पब्लिक के ऊपर पहले दो तरह के टैक्स लगते थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बिक्री कर और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं।

संविधान में 122वे संशोधनविधेयक के द्वार के सभी अप्रत्यक्ष कर को खतम कर के 1 जुलाई से बस 1 टैक्स लगा जिसका नाम है जीएसटी (माल और सेवा कर)। हिंदी में GST का मतलब “वस्तु और सेवा कर” है। दुनिया भर के 150 से अधिक देशो में इस तरह का टैक्स सिस्टम पहले से ही लागू किया जा चुका है।

GST के प्रकार

जीएसटी क्या है ये तो आपने समझ लिया अब बात करते हैं जीएसटी के प्रकार की। जीएसटी के 3 प्रकार हैं।

  1. CGSTCentral Goods and Service Tax
  2. SGSTState Goods and Service Tax
  3. IGSTIntegrated Goods and Service Tax

CGST (सीजीएसटी)

सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो पहले टैक्स लगाये जाते हैं वो इस प्रकार हैं।

  • Central Excise Duty,
  • Central Sales Tax (CST)
  • Service Tax
  • Additional excise duties
  • excise duty levied under the medical and toiletries preparation Act
  • CVD (Additional Customs duty – Countervailing Duty)
  • SAD (Special Additional Duty of customs) surcharges और
  • Cess Tax

इन सब टैक्स को खतम कर के अब सेंट्रल की तरफ से एक टैक्स लगेगा सीजीएसटी।

SGST (एसजीएसटी)

SGST का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी से कलेक्ट किया गया रेवेन्यू जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट कीतरफ से जो पहले टैक्स लगते हैं वो हैं।

  • State Sales Tax
  • VAT, Luxury Tax
  • Entertainment tax (unless it is levied by the local bodies)
  • Taxes on lottery
  • betting and gambling
  • Entry tax not in lieu of Octroi
  • State Cesses and Surcharges

इन सभी टैक्स को ख़त्म कर के अब एक टैक्स लगेगा एसजीएसटी जो राज्य सरकार के लिए होगा।

IGST (आईजीएसटी)

IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी टैक्स तब लगता है जब आप अपने सामान और सेवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं। जैसे के अपने बिहार से उड़ीसा अपने सामान (माल) को भेजा तो उसपर आईजीएसटी लगेगा। IGST ka राजस्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनो के पास जाएगा। जिसका रेट अथॉरिटीज ने तय करती हैं।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी

जीएसटी लागू होने के बाद आम नागरिको सहित इसका असर बड़े या छोटे सभी निवेशक और व्यापार जगत पर इसका प्रभाव पड़ा है। जो भी व्यापारी 20 लाख से अधिक का सलाना व्यापार करता है उसके लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। पूर्वोत्तर के राज्यों के कारोबारियों के लिए सालाना Turn Over की Limit 10 लाख रुपए ही रखी गई है।

जो भी इंटरस्टेट और ई कॉमर्स के द्वारा बिजनेस करते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरुरी है। साथ ही ऐसे करदाता जो वैट और सेवा कर में पंजीकृत हैं उनके लिए भी जीएसटी पंजीकरण जरुरी है।

ऑनलाइन सूचनाओं और डाटाबेस सेवाओं का बिजनेस करने वाले

इंटरनेट आधारित सेवाएं, प्रोडक्ट, कंटेट आदि का कारोबार करने OIDAR Services की श्रेणी में आता है। इनको भी जीएसटी रजिस्टे्शन करवाना अनिवार्य है, भले ही उनका टर्नओवर कितना भी कम—ज्यादा क्यों न हो। इस कैटेगरी में आने वाले कुछ कामों का उदाहरण हम समझने के लिए यहां दे रहे हैं।

· ऑनलाइन ​Advertising Services देनेवाले

· Cloud Services देनेवाले

· E-Books, Softwares आदि काऑनलाइन बिजनेस

· डिजिटल Data Storage सर्विस देनेवाले

· ऑनलाइन Gaming Services देनेवाले

· इंटरनेटसे Movies, TV Shows, Music आदि काबिजनेस

जीएसटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

अगर आप पहले से ही वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स पेयर हैं तो आप जीएसटी के लिए आसान से एनरोल हो सकते हैं।

जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट www.gst.gov.in पर ओपन करें।

अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं या जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं आप Register now पर क्लिक करें।

यहाँ आपको अपना नाम, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सबी विवरण भरने हैं। विवरण भरने के बाद Proceed पर क्लिक करना है।

विवरण भरने के बाद जीएसटी के पोर्टल पर आपका पैन नंबर सत्यापित करें कि किया जाता है। साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के द्वारा वेरिफाई किया जाता है। सत्यापन के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर Reference number भेजा गया है।

यही Reference number आपका TRN ( Temporary Reference Number ) होता है।

अब TRN मिल जाने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट बी आपको पूरा करना है।

New Registration में ही आपको टीआरएन का विकल्प मिल जाता है। आपको सिंपली TRN ( Temporary Reference Number ) को टिक करना है।

एसएमएस या मेल पर जो टीआरएन भेजा गया है वो एंटर कर देना है।

फिर कैप्चा कोड दर्ज करें करने के बाद proceed किजिये।

Proceedकरने के बाद आपको फिर से OTP आपके मोबाइल और ईमेल पर भेज दी जाती है।

ओटीपी दर्ज करने के बाद proceed किजिये।

अब आप अपने एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर हैं।

यहाँ आपके एप्लीकेशन का स्टेटस ड्राफ्ट में बताएगा। अब Action Section में edit पर क्लिक करें।

क्लिक करें करने के बाद अब नेक्स्ट सभी डिटेल्स को ध्यान के साथ फिल करें। यहाँ आपसे कुछ दस्तावेज अपलोड करने को भी कहेगा।

इसके बाद आपका स्टेटस पेंडिंग शो होगा जो वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव कर दिया जाएगा।

नोट– सभी अनिवार्य फील्ड को जरूर फिल करें। उचित और सही दस्तावेज़ अपलोड करें। सभी विवरण सही दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

एक और बात का ख्याल रखें जीएसटी में नामांकन होने के 15 दिन के अंदर ही सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर दें। इसके बाद आपका आवेदन डिलीट कर दिया जाएगा।

GST HELP MODULE

जीएसटी सहायता मॉड्यूल: जीएसटी को लेकर अभी भी बहुत लोगो में संशय की स्थिति बनी हुई है। जीएसटी के पोर्टल पर आपको हेल्प मॉड्यूल मिल जाएगा। जिसमे वीडियो और लेख के द्वार जीएसटी के बारे में सभी डिटेल्स दी गई है। आपको जीएसटी से जुडी कोई भी जानकी छै तो जीएसटी हेल्प मॉड्यूल को आप देख सकते हैं।

GST HELP DESK

जीएसटी से जुड़ी किसी भी हेल्प के लिए आप जीएसटी हेल्प डेस्क मुझे कॉल कर सकते हैं।

Help Desk Number: 1800-103-4786

Log/Track Your Issue: Grievance Redressal Portal for GST

Similar Posts

3 Comments

    1. Dear Manoj Ji,
      SEO ek bahut advance topic hai. Main SEO ke baare me jarur bataunga. Aur bahut jaldi SEO topic se related Post Start karunga. Aap kisi isuee ke liye mujhe mail kar sakte hain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.