आधार कार्ड को पैन से लिंक कैसे करें? | Aadhar PAN Link Online

ये तो आपको पता होगा आधार को पैन से लिंक करवाना बहुत जरुरी है। भारत सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दे गई गई है। तो आइये यहाँ जानते हैं आधार कार्ड को पैन से लिंक कैसे करें? Link Aadhar Card With PAN CARD
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते तो क्या होगा? जवाब है आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जायेगा।
Aadhar PAN Link क्यों करें
आधार कार्ड में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारत में प्रत्येक नागरिक को जारी किया गया एक अद्वितीय 12 अंकों का नंबर होता है। यह एक पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग सरकारी डेटाबेस से कार्डधारक के विवरण, जैसे बायोमेट्रिक्स, संपर्क जानकारी, अन्य तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।
कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र और लिंग का हो, जो भारत का निवासी है, स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकता है। नामांकन प्रक्रिया नि:शुल्क है। एक बार जब कोई व्यक्ति नामांकित हो जाता है तो उसका विवरण डेटाबेस में स्थायी रूप से संग्रहीत हो जाता है। एक व्यक्ति के पास कई आधार नंबर नहीं हो सकते हैं।
अगर आपके पास पैन है और आप आधार पाने के योग्य हैं या आपके पास पहले से ही आधार नंबर है, तो आपके लिए इसकी सूचना आयकर विभाग को देना जरूरी है। इसलिए पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। यदि आप पैन आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन 30 जून, 2021 के बाद ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा।
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आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें ( Aadhar PAN Link Kaise Kare )
आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 5 अगस्त 2017 तक आधार और पैन को लिंक किए बिना आयकर रिटर्न ई-फाइल किया जा सकता है। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा शुरू में 31 अगस्त 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक और बाद में 31 तक बढ़ा दी गई थी। मार्च 2018 के बाद 30 जून 2018 को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, इसे 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
ध्यान दें कि आयकर रिटर्न बिना लिंक किए दाखिल किया जा सकता है, कर विभाग तब तक रिटर्न की प्रक्रिया नहीं करेगा जब तक कि पैन और आधार लिंक नहीं हो जाते। लोग दो पहचानों को जोड़ने के लिए विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं, दोनों मामलों में- दो डेटाबेस में समान नाम या ऐसे मामले में जहां मामूली मिसमैच है।
PAN CARD
पैन कार्ड का पूरा नाम Permanent Account Number है। जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। आपका पैन नंबर 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। आप एक से अधिक पैन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो पूरी तरह से गलत है और अपराध की श्रेणी में आता है। पैन कार्ड का प्रयोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है।
पैन कार्ड का इस्तेमाल आप उम्र के सबूत के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कर सकते हैं। पैन कार्ड का इस्तेमाल आप और भी कई कामों में ले सकते हैं। आप अगर 18 या 18+ हैं तो पैन कार्ड के लिए आवदेन कर सकते हैं।
Aadhar Card
आधार कार्ड विशिष्ट पहचान पत्र है, जैसे भारत सरकार के द्वारा सभी भारतीयों के लिए दिया गया है। आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। आधार नंबर आपका 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। आधार में आपकी फोटो, पता सब उपलब्ध होता है। और आधार आज सब के लिए जरुरी है। आधार कार्ड भारत सरकार की अच्छी पहल है जिसमे आपके एक दस्तावेज में ही आपकी बायो मेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी होती है।
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आधार नंबर और पैन को ऑनलाइन लिंक करना (Online Linking of Aadhaar Number and PAN)
Income tax e-filing portal पर लॉग इन करके आधार नंबर को पैन से ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है। आयकर पोर्टल पर इसे करने के दो तरीके हैं।
- अपने अकाउंट में लॉगिन किए बिना (2 चरण की प्रक्रिया)
- अपने खाते में लॉगिन करके (6 चरण की प्रक्रिया)
Method: 1 आधार कार्ड को पैन से लिंक कैसे करें? (Aadhar PAN Link Without logging in to your account)
आप आधार कार्ड और पैन कार्ड की बुनियादी जानकारी समझ गए हैं। अब इनको लिंक करने के लिए सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। आपको कही जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर या ऑफिस से बैठे कर ही आधार से पैन कार्ड को लिंक कर लेंगे।
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की E-Filling Portal को ओपन करना है।
- यहाँ Our Services सेक्शन में Link Aadhar मेनू पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा।

- अपना आधार और पैन सामने रखें। सावधानी के साथ फॉर्म को भरें।
- PAN : यहाँ अपना पैन नंबर दर्ज करें।
- Aadhar Number : यहाँ अपना 12 अंको वाला आधार नंबर दर्ज करें।
- Name as per Aadhar : आपके आधार पर जो नाम प्रिंट है, वही नाम दर्ज करें।
- Mobile Number : अपना रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- अगर आपके आधार कार्ड पर पूरा डेट ऑफ़ बर्थ नहीं है। तो I have only year of birth in Aadhaar card को टिक करें। अगर पूरी जन्म तिथि प्रिंट है तो इसको टिक ना करें।
- I agree to validate my Aadhaar details पर टिक करें।
- अब Link Aadhar बटन पर क्लिक करें।
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Method 2: अपने खाते में लॉगिन करके आधार कार्ड को पैन से लिंक कैसे करें?
- यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं।
- यूजर आईडी डालकर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
- अपने secure access message की पुष्टि करें और पासवर्ड दर्ज करें।
- और आगे बढ़ने के लिए ‘continue’ पर क्लिक करें।
साइट पर लॉग इन करने के बाद, ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से माई प्रोफाइल पर जाएं और ‘Personal Details’ के तहत उपलब्ध विकल्प के तहत ‘Link Aadhaar’ चुनें।
विवरण दर्ज करें, जैसे नाम, जन्म तिथि और लिंग
ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण के समय प्रस्तुत विवरण के अनुसार पहले से ही उल्लेख किया जाएगा। आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम दर्ज करें। अपने आधार कार्ड में उल्लिखित विवरणों के साथ स्क्रीन पर डिटेल्स वेरीफाई करें।
“I agree to validate my Aadhaar details” चेक बॉक्स का चयन करके अपनी सहमति देना अनिवार्य है।
यदि आपके आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो “मेरे पास आधार कार्ड में जन्म का केवल वर्ष है” पूछने वाले चेक बॉक्स का चयन करें।
‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार नंबर आपके पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
आधार नंबर और पैन को एसएमएस के जरिए लिंक कैसे करें? (Linking of Aadhaar Number and PAN via SMS)
अब आप अपने आधार और पैन को एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं से एसएमएस-आधारित सुविधा का उपयोग करके अपने आधार को अपने पैन से जोड़ने का आग्रह किया है।
यह 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर किया जा सकता है। निम्नलिखित फॉर्मेट में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें:
UIDPAN<12 digit Aadhaar><10 digit PAN>
Example: UIDPAN 711944480377 AKPLM2124M
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आपके पैन और आधार के बीच डेटा में बेमेल होने के कारण प्रमाणीकरण विफल हो जाता है। आप नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि जैसे डेटा की करेक्ट होने की जांच कर सकते हैं।
आधार लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करें, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, और आपके आधार कार्ड के अनुसार नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर विवरण, आयकर विभाग लिंकिंग को सक्षम करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा। जन्म तिथि में मेल न खाने की स्थिति में, आपको अपने आधार कार्ड के डेटा को अपडेट करना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको अपना आधार नंबर बताना होगा। आधार संख्या के अभाव में, आपको आधार नामांकन संख्या का उल्लेख करना होगा।
केवल निवासी भारतीय के रूप में आधार संख्या प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका भारत में पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय है, आधार आवेदन की तारीख से ठीक पहले एक निवासी है। एक एनआरआई को आधार प्राप्त करने और अपने पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
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अपने सुझाव भी जरूर मेरे ब्लॉग में दे |
Hello Nitish, Thanks for the post to link aadhaar with PAN, As now in India this is made compulsory, Is there any more ways to link?
Thank You Pranali,
Yes Link aadhar With PAN is Compulsory. You can Link Your Aadhar with two ways.
1. SMS
2. Link Online With Income Tax Portal.
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Good post
bahut badhiya jaankari hai.. thanks
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